बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020-21

बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है ऑनलाइन पंजीकरण /फॉर्म 

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पहले से ही काफी ज्यादा देश वासियों समेत किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है , तब से किसानों को अपनी फसल की कटाई करने में और खेत की जुताई , बुवाई के लिए परेशानियां हो रही थी। तभी इस परिस्थिति में प्राकृतिक आपदा ने भी किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 

ऐसे में बिहार राज्य की सरकार ने अपने किसान भाई -बहनों के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना का शुभारंभ किया है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में और विस्तार पूर्वक से जानने के लिए हमारे इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़ें।

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है ?

बिहार राज्य के किसान अधिकतर धान और तिलहन की खेती किया करते हैं। ऐसे में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उनको खरीफ और रबी एवं तिलहन की खेती में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है।

इस योजना के माध्यम से नीतीश सरकार 20% की कोई भी फसल नुकसान होती है , तो इस परिस्थिति में किसानों को ₹7500 प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यदि 20% से अधिक किसानों को किसी भी प्रकार का खेती में नुकसान होता है , तो इस परिस्थिति में नीतीश सरकार अपने किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से ₹10000 का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य के किसानों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना होगा। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री में और किसानों के हित के लिए शुरू की गई है।

योजना का नाम

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

विभाग

सहकारिता विभाग

लाभार्थी

राज्य के किसान

ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि

आरंभ है

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 

कोई नहीं

उद्देश्य

इस योजना के जरिए बिहार राज्य सरकार अपने प्रत्येक किसान परिवारों को खेती करने के लिए आत्मनिर्भरता प्रदान करने का प्रयास कर रही है और इस योजना से खेती में भी बढ़ावा मिलेगा।

सहायता राशि

 7500 से 10,000

योजना का प्रकार

राज्य सरकार की योजना

आधिकारिक वेबसाइट      

http://rcdonline.bih.nic.in

फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों को कौन-कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं ?

सरकार ने इस योजना को शुरू करके अपने राज्य के किसानों को अनेकों लाभ प्रदान किए हुए हैं , जिनमें से कुछ इस प्रकार निम्नलिखित हैं।

  • उन सभी प्रकार के जरूरतमंद की तान भाई बहनों को जिनकी कुल प्रकृतिक आपदा में 20% या उससे अधिक फसल की हानि हुई होगी उन सभी किसान भाई बहनों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को किसान के सीधे आधार पंजीकृत बैंक खाते में सहायता वित्तीय राशि को स्थानांतरित किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सभी प्राकृतिक आपदा जैसे :- बाढ़ , आंधी , ओलावृष्टि तथा बेमौसम बारिश आदि प्राकृतिक समस्याओं को शामिल किया गया है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए क्या पात्रता निश्चित की गई है ?

  • सबसे आवश्यक बात यह है , कि लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
  • प्राकृतिक आपदा में नुकसान होने पर सभी प्रकार के किसान भाई बहनों को ही आवेदन की अनुमति है।
  • आवेदक के पास उसका आधार कार्ड प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास उसका कोई भी एक परिचय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास बैंक खाता एवं बैंक खाते की प्रतिलिपि होनी चाहिए।
  • किसान के खेती से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों का होना चाहिए।
  • लाभार्थी किसान के पास उसका एक स्थाई मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त आवेदक किसान को उसका पासपोर्ट साइज का फोटो रखना होगा।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए किन प्रकार के स्वप्रमाणित पत्र की आवश्यकता होगी ?

रेयत किसानों के लिए:-

  • इस क्षेत्र के किसानों को भू -स्वामित्व प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि चाहिए होगा।
  • इसके अतिरिक्त स्व -घोषणा प्रमाण पत्र भी चाहिए।

गैर-रेयत किसानों के लिए :-

  • इस क्षेत्र के किसानों के लिए केवल स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों को आवश्यक दिशा निर्देश किस प्रकार से दिए गए हैं ?

  • लाभार्थी के पहचान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि का साइज 400kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं यह पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए।
  • आवेदक किसान को उसका पासपोर्ट साइज का फोटो के साइज को 50kb के नीचे ही रखना है और यह भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए।
  • किसान भाई के आवासीय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साइज को 400kb से अधिक नहीं होना चाहिए और यह पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट रहनी आवश्यक है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए किसान किस प्रकार से अपना आवेदन/ पंजीकरण कर पाएंगे ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाई बहनों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया नीचे इस प्रकार निम्नलिखित दी गई है।

  • योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://rcdonline.bih.nic.in/fsy/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इसके होम पेज पर हाईलाइट हो रहे रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब यहां पर आपको एक नया पेज दिखाई देगा। चेन्नई पेज पर आपको ‘क्या आपके पास वैध आधार संख्या है? ‘के नाम का डायलॉग बॉक्स आएगा यहां पर यदि पूछी गई जानकारी आपके पास है , तो यस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
  • यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको अपने आधार संख्या को रिक्त स्थान पर भरना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपना नाम भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप योजना के लिए पंजीकृत हो जाएंगे।

    बिहार राज्य की सरकार अपने राज्य के प्रत्येक किसान भाई बहन को इस योजना के जरिए आत्मनिर्भर और सशक्त रूप से देखना चाहती है। इस योजना के जरिए प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुए किसान भाइयों को फसलों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।यदि आपको पसंद आया हो , तो इसे आप अपने मित्र जन या परिजन के साथ अवश्य साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

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